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पर्यटक मार्गदर्शक

हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ‘इनर लाइन’ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में है तथा इसे ‘संरक्षित क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया गया है। कोई भी अन्यदेशीय बिना प्रारमिट प्राप्त किए राज्य के संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश या रह नहीं सकता है। हालांकि, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह में विदेशी पर्यटक, जिनकी  यात्रा भारत में एक मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रायोजित है,वह सरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त करने के बाद 30 दिनों के लिए निम्नलिखित स्थानों पर जा सकते है।

जिला किन्नौर

तहसील पूह

सुमरा , शाल्कहर , चांगो , नाको , मालिंग , मालिंग डोगरी, यांग थांग , का ,लियो ,हंगो,चुलिंग ,हंग्मत , नामगिया ,खाब ,ताशिगांग , डूब्लिंग ,डूब्लिंग, पूह लैबंग(पूह),शायासो , शुन्नाम ,ग्याबुंग ,तलिंग , रोपा, रशकुलंग , नासांग , कानम ,लैब्रांग ,स्पिलो , मुरंग, ग्रामांग , थोबरिंग ,खोपका ,शिलिंग ,रुवंग ,ठंघी , लैम्बर, चरंग , कुनु , लिपा , असरंग।

आईएलपी(इनर लाइन परमिट)

ई-गवर्नेंस सेंटर में इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की फीस रु. 200/- प्रति व्यक्ति है तथा सेवा शुल्क विशेष ट्रैवल एजेंसी को देय है।

जिला लाहुल और स्पीति: –

स्पीति सब डिवीजन:

धनकर ,शिचलिंग , पोह , ताबो, हर्लिंग , लारी , गों , सीपी समदु , कौरिक

उपर्युक्त स्थानों की यात्रा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: –

  1. मिलिटरी इंस्टॉलेशन, फील्ड डिफेंस और अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान में जाना या फोटोग्राफी निषिद्ध है ।
  2. अधिसूचित क्षेत्र में जाने वाले सभी व्यक्तियों के पास वैध पहचान पत्र  होना आवश्यक है और उनके गतिविधियों को नागरिक प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।
  3. एनएच -22 से शिपकीला और कौरिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों पर प्रवेश करना नेषद है ।
  4. अधिसूचित क्षेत्र में रहने की अवधि स्थिति पर निर्भर करती है।

पी.ए.पी के बिना एक विदेशी पर्यटक निम्नलिखित क्षेत्रों का दौरा कर सकता है:

  1. काजा
  2. काजा-किबर-प्रांगला पास-बरलाचा-कीलोंग-मनाली (ट्रेकिंग के लिए)

निम्नलिखित अधिकारियों को  विदेशी पर्यटक समूहों को संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) जारी करने का अधिकार दिया गया  हैं: –

  1. गृह मंत्रालय
  2. भारतीय मिशनविदेश
  3. हिमाचल प्रदेश सरकार।
  4. शिमला, कुल्लू, लाहौल और स्पीति तथा किन्नौर में अधिकृत डीएम / एडीएम
  5. एसडीएम शिमला, रामपुर, कुल्लू, केलोंग, काज़ा, पूह, कालपा और भावानगर।
  6. आईटीबीपी जो डीएसपी स्तर के नीचे नहीं एक अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। आईटीबीपी द्वारा जारी परमिट की एक प्रति संबंधित डीएम / एसडीएम को भेजी जानी चाहिए।
  7. विशेष आयुक्त (पर्यटन) सरकार। हिमाचल प्रदेश का।
  8. निवासी आयुक्त / उप। निवासी आयुक्त, सरकार दिल्ली में एचपी का
  9. डीजीपी, एचपी, शिमला।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-

जिला पर्यटन अधिकारी (एचएएस)

संपर्क संख्या: – 01786-222253

पता – रेकॉन्ग पीओ जिला किन्नौर (एचपी) 172107 में एसडीएम कार्यालय काल्पा