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आवकारी एवम कराधान विभाग

आवकारी एवम कराधान विभाग राज्य में प्रमुख राजस्व संग्रह एजेंसी है।कर, उत्पाद शुल्क शुल्क और शुल्क इत्यादि जैसे विभिन्न लेवी के आकार में राजस्व एकत्र किया जाता है।इस विभाग द्वारा लागू विभिन्न कराधान और उत्पाद शुल्क अधिनियमों के तहत है।

पता और संपर्क संख्या:–

आवकारी एवम कराधान विभाग
डीसी कार्यालय
रेकोंग पीओ जिला
संपर्क संख्या: 01786-222235
ईमेल-आईडी: eto-kin-hp [at] nic.in
वेबसाइट: https://hptax.gov.in/

योजनायें/सुविधायें

वस्तु एवं सेवा कर

विभाग जिले में वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में कार्यान्वयन कर रहा है। वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में जो भी सूचना या प्रष्न हो वह जिला के विभागीय अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है तथा वस्तु एवं सेवा कर की वेबसाइट प्राप्त की जा सकती है। लुभावनी एकमुष्त योजना उन व्यापारियों के लिये है जिनका कारोबार 5000000 पचास लाखद्धसे कम है। जिन व्यापारियों का वार्शिक मूल्यांकन हि0प्र0 मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत होता था उनको मूल्यांकन हेतु कार्यालय में आना आवष्यक नहीं है।  वस्तु एवं सेवा कर में कम कागजी कार्यवाही है। कर व रिटर्न भरने की सरल प्रक्रिया।

 ई-वे बिल प्रणालीरू

 विभाग द्वारा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये तथा कर की चोरी रोकने के लिये म्.ॅंल ठपसस प्रणाली को षुरु किया गया है।  आपूर्ति हेतु यह 50000 मूल्य तक व अधिक की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये भरना आवष्यक है जबकि प्दजतं.ेजंजम की आपूर्ति के लिये 50000 तक या ज्यादा मूल्य की 17वस्तुओं की आपूर्ति के लिये भी भरना आवष्यक है।

आबकारी

आबकारी एव कराधान विभाग का राजस्व एकत्रीकरण में सबसे बडा योगदान है। विभाग द्वारा वितीय वर्श में लगभग 15करोड का राजस्व अर्जित किये हैं। विभाग द्वारा आम जनता को आबकारी अधिनियम के अन्र्तगत निम्न सुविधायें प्रदान की जा रही हैरू. प्रत्येक षराब की दुकानों में मूल्य सूची सुनिष्चित करवाना। षराब की दुकानों में उपभोक्ताओं को बंेी उमउव देना। क्षेत्र में विभाग द्वारास्.20ब्ब्लाईसैंस अपने उपभोग के लिये भी प्रदान किये जातें हैं ताकि गांवों में लोग ;अंगूरी,बहमी,चुली,ब्रांडीद्ध आदि उपलब्ध फलों से /अनाज से घरेलू षराब तैयार कर सके। जोकि इनके रीति-रिवाजों व पूजा अनुश्ठानों में प्रयुक्त होती है। पर इसकी मात्रा 24बोतलों तक सीमित है। लाईसैंस 50तथा 50।उपलब्ध करवाना। विभाग द्वारा विवाह,सेवानिवृति समारोहों या उत्सवों के लिये 50लाईसैंस प्रदान किया जाता है ताकि वह समारोहों में अंग्रेजी शराब व बीयर का उपयोग कर सके। 50 लाईसैंस केवल वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके खिलाफ कानून के अन्तर्गत सजा आफता न हो।

यात्री एवं भाडा कर

आम लोगों, वाहन मालिकों के लिये वस्तु एवं यात्री करों के भुगतान के लिये आन-लाइन सुविधा प्रदान  की गई है। वाहन मालिकों को अनापति प्रमाण पत्र आवेदन वाले दिन ही दिया जाता है।