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हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एब अनुसूचित जनजाति विकास निगम

हिमाचल प्रदेष अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति विकास निगम हिमाचल सरकार ने प्रदेश के हर जिले मे जिला मुख्यालय में जिला कार्यालय खोल रखी है । जिला किन्नौर में भी जिला मुख्यालय रिकांग पीओ में आई0टी0आई0 के नजदीक सहायक अभियन्ता हि0प्र0 राज्य विद्युत उप मण्डल के कार्यालय के पीछे निजि भवन में जिला प्रबन्धक का कार्यालय स्थित है ।

हि0प्र0 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति विकास निगम जिले के निर्धन अनु0जाति एंव अनु0जनजाति के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई एक सरकारी संस्था है । इस निगम की स्थापना जिले में जून 1984 मंे की गई थी तब से यह निगम इन वर्गो के परिवारो को अपने कारोबार को बढाने तथा अन्य रोजगार धन्धे चलाने के लिए आर्थिक सहायता देता और दिलवाता रहा है ।

1. स्वरोजगार योजना
शीर्षक योजना
अधिकतम ऋण सीमा Rs. 50,000/-
पूंजी अनुदान प्रियोजना लागत का 50 प्रतिषत(अधिकतम 10,000/-)(Maximum Rs.10,000/-)
ब्याज 4अनुदान के बाद ब्याज की दर 4 प्रतिषत (केवल उन्ही लाभार्थियो को प्राप्त होती है जो ऋण की अदायगी में चूक नही करते।)
योजनाओ के नाम डेयरी फार्म, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमैंन्टस, सिलाई कढाई की दुकान, षाल-पटटू बनाना, स्टेषनरी की दुकान, उन्नत किस्मों की भेडो का पालन इत्यादि
पात्रता क. कर्जा लेने वाला हिमाचल प्रदेष का रहने वाला होना चाहिए। ख. वह हिमाचल प्रदेष के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से हो। ग. उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 30,000/- से अधिक न हो। घ. उसकी उम्र 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक न हो। ड. वह किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
2 .हिमस्वावलम्बन योजना (एन0एस0टी0एफ0डी0सी0)
शीर्षक योजना
योजनाओ के नाम (Indicative) टैक्सी, छोटी बसें, छोटे बडे ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रांली, होटल/ढाबा, लघु व्यवसाय इत्यादि।
ब्याज की दर 1. 5.00 लाख रूपये तक 6 प्रतिषत 2. 5.00 लाख से 10.00 लाख रूपये तक 8 प्रतिषत
किस्तों की अवधि 5 साल यानि 60 किष्तो में अदा करनी होगी ।
पात्रता क. कर्जा लेने वाला हिमाचल प्रदेष का रहने वाला होना चाहिए। ख. वह हिमाचल प्रदेष के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से हो। ग. उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 98,000/- से अधिक न हो। घ. उसकी उम्र 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक न हो। ड. वह किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
3.शिक्षा ऋण योजना
शीर्षक योजना
अधिकतम ऋण सीमा 1,50,000/-रूपये 5 साल के कोर्स के लिए (30.000/- प्रतिवर्ष)।
ब्याज की दर 75.000/-रूपये तक (अधिकतम 15,000/- रूपये प्रतिवर्ष)
किस्तों की अवधि 5 साल ऋण की वसूली कोर्स पूर्ण होने के छः माह के बाद अथवा नौकरी मिलने पर, जो पहले षुरू हो जाती है ।
कोर्स का नाम जे0बी0टी0, एम0बी0बी0एस0, इंजिनियरिंग, एक वर्षीय होटल मैनेजमैंट, एम0बी0ए0, जी0ए0एम0एस0, नर्सिग इत्यादि ।
पात्रता क. कर्जा लेने वाला हिमाचल प्रदेष का रहने वाला होना चाहिए। ख. वह हिमाचल प्रदेष के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से हो। ग. उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 98,000/- से अधिक न हो। ड. वह किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विष्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो। च. वह किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
4. विषेष प्रषिक्षण योजना
शीर्षक योजना
प्रषिक्षण की अवधि अधिकतम 12 माह।
वजीफा 500/-रूपये प्रतिमाह।
टैªड खाडी बुनाई, मोटर ड्राइविंग, सिलाई-कटाई इत्यादि।
पात्रता क. प्रषिक्षण लेने वाला हिमाचल प्रदेष का रहने वाला होना चाहिए। ख. वह हिमाचल प्रदेष के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से हो। ग. उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 30,000/- से अधिक न हो। घ. उसकी उम्र 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो। ड. वह किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।
5. ष्षाॅप-षैड (लघु विक्रय केन्द्र योजना)
शीर्षक योजना
अधिकतम ऋण सीमा 60,000/- रूपये प्रति दुकान।

ब्याज की दर

4%
किस्तो की अवधि 10 वर्ष।
पात्रता नगर निगम, परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत इत्यादि।.
6. हस्त षिल्प विकास योजना
शीर्षक योजना

2 प्रतिषत 2 साल तक की अवधि के लिए ब्याज मुक्त।

4%
किस्तो की अवधि 2 वर्ष।
पात्रता क. कर्जा लेने वाला हिमाचल प्रदेष का रहने वाला होना चाहिए। ख. वह हिमाचल प्रदेष के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से हो। ग. वह गरीबी रेखा से नीचे हो। ड. वह किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।